
सूरत। शहर के रिंगरोड स्थित अनुपम टेक्सटाइल मार्केट में वंश टेक्सटाइल्स के नाम से कपड़ा व्यापार करने वाले सुनील प्रकाशचंद्र कोठारी को चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में सूरत की अदालत ने दोषी ठहराते हुए प्रत्येक मामले में डेढ़-डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता व्यापारियों को चेक की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।
मामले की जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में आरोपी सुनील कोठारी की पहचान कपड़ा दलाल विनोद डांखरा के माध्यम से अंजनी टेक्सटाइल पार्क स्थित दो व्यापारियों—जश फैब्रिक्स के भागीदार जयेशभाई छगनभाई गोयाणी तथा दृष्टि क्रिएशन के पावरदार बटुकभाई प्रेमजीभाई कलथिया—से हुई थी। व्यावसायिक संबंध स्थापित होने के बाद कोठारी ने दोनों व्यापारियों से लगभग 26 लाख रुपये का ग्रे कपड़ा उधार खरीदा था। आंशिक भुगतान के रूप में दिए गए 2.91 लाख रुपये और 2.18 लाख रुपये के दो चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर रिटर्न हो गए, जिसके बाद दोनों व्यापारियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू की।
फरियादियों ने अधिवक्ता विपुल एम. रूपारेलिया के माध्यम से सूरत की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, शिकायतकर्ताओं एवं गवाहों की मौखिक गवाही को अदालत ने मान्य रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सजा के साथ चेक राशि ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश सुनाया।



