
सूरत | चेक रिटर्न के एक मामले में अदालत ने राजस्थान के एक कपड़ा व्यापारी को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी को चेक की राशि परिवादी को मुआवजे के रूप में चुकाने का आदेश भी दिया है।
मामले के अनुसार रिंग रोड स्थित मिलेनियम मार्केट में वीर क्रिएशन के व्यापारी संजय संतपराज जीरावाला और राजस्थान निवासी कपड़ा व्यापारी महिपालकुमार बोरोना के बीच कपड़े का व्यापार हुआ था। उधारी में माल खरीदने के बाद महिपालकुमार ने 99 हजार रुपये के चेक दिए थे।
जब परिवादी ने चेक बैंक में जमा कराए तो वे अनादरित होकर वापस लौट आए। इसके बाद व्यापारी संजय जीरावाला ने एडवोकेट धर्मेश गांधी के माध्यम से सूरत की अदालत में चेक रिटर्न की शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी महिपालकुमार बोरोना को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद की सजा सुनाई तथा चेक की रकम परिवादी को अदा करने का आदेश दिया।




