
सूरत। सूरत के रिंग रोड स्थित रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट में रवी इंटरनेशनल नाम से व्यापार करने वाले व्यापारी सुखदेव पुखराज पटेल को चेक रिटर्न (चेक बाउंस) के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने संबंधित व्यापारियों को बकाया राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में आरोपी सुखदेव पटेल ने मारुति नंदन टेक्सटाइल्स के संचालक धर्मेशकुमार पोलारा तथा श्री हरि टेक्सटाइल्स के मालिक शैलेशभाई खूंठ से व्यावसायिक परिचय स्थापित कर विश्वास में लिया और उनसे उधार कपड़े का माल खरीदा था। भुगतान के रूप में आरोपी ने धर्मेशकुमार को 3.35 लाख रुपये तथा शैलेशभाई को 1.73 लाख रुपये के चेक दिए थे, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर दोनों चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण वापस लौट आए।
इसके बाद दोनों व्यापारियों ने एडवोकेट निमेष पी. दलाल के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए दोनों मामलों में अलग-अलग एक-एक वर्ष की सजा सुनाई तथा चेक की पूरी राशि निर्धारित ब्याज सहित पीड़ित व्यापारियों को चुकाने का आदेश पारित किया।
अदालत के इस निर्णय को टेक्सटाइल व्यापार जगत में चेक बाउंस और व्यावसायिक धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।



