सूरत कमर्शियल कोर्ट का फैसला
सिरोही के कपड़ा व्यापारी को 12.24 लाख 9% ब्याज के साथ चुकाने के आदेश
सूरत। सूरत की कमर्शियल कोर्ट सूरत ने कपड़ा व्यापार से जुड़े एक वसूली मामले में वादी के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। कमर्शियल सिविल सूट नंबर 289/2025 में 10वें अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज (कमर्शियल कोर्ट) ने प्रतिवादी को बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार, वादी सतीशकुमार सोनाराम राजपुरोहित, प्रोपराइटर श्री मेगा फैब टेक्स, ने प्रतिवादी इंदरमल माली गेहलोत, प्रोपराइटर छगनजी टेक्सटाइल (राजस्थान) के खिलाफ बकाया वसूली का मुकदमा दायर किया था। प्रतिवादी ने अलग–अलग इनवॉइस पर 48.89 लाख रुपये का माल उधार पर खरीदा था, जिसमें से 36.64 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 12,24,622/-रुपये की राशि बकाया रह गई।
बार–बार मांग और मध्यस्थता के प्रयास असफल रहने के बाद मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अनुपस्थित रहा, जिस पर अदालत ने मामला एक्स–पार्टी चलाया। वादी की ओर से एडवोकेट वी. वी. देसाई ने पक्ष रखा।
अदालत ने आदेश दिया कि प्रतिवादी वादी को 12,24,622/-रुपये की बकाया राशि मुकदमा दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। इसके अलावा, मुकदमे की लागत और मध्यस्थता शुल्क भी प्रतिवादी को चुकाने होंगे।




