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48 घंटे में फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं कटेंगे पैसे

नई दिल्ली। लाखों हवाई यात्रियों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से बड़ी राहत मिली है।
अब यदि यात्री फ्लाइट टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करते हैं, तो उनसे कोई अतिरिक्त कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा।
DGCA द्वारा जारी नए नियमों के तहत यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। टिकट रिफंड में देरी और यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
नए संशोधित नियमों के अनुसार, यदि टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक की गई है, तो यात्री 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द कर सकेंगे।
इसके अलावा, यदि टिकट बुकिंग के दौरान यात्री के नाम में कोई गलती हो जाती है और उसे 24 घंटे के भीतर सुधारा जाता है, तो उस पर भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
हालांकि यह सुविधा केवल ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों पर लागू होगी। यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो रिफंड प्रक्रिया के लिए संबंधित एयरलाइन ही जिम्मेदार होगी।
DGCA ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे 14 कार्य दिवसों के भीतर यात्रियों का रिफंड पूरा करें। इससे अब यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और रिफंड प्रक्रिया अधिक डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनेगी।

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