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धोखाधड़ी मामले में व्यापारी को सशर्त जमानत, गुजरात छोड़ने पर रोक

सूरत,करीब 57 लाख रुपये से अधिक के कपड़े का माल खरीदने के बाद भुगतान नहीं करने के मामले में सूरत की सेशन्स कोर्ट ने आरोपी व्यापारी को शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
मामले के अनुसार, विनुभाई गोरधनभाई वसाणी (निवासी: सहजानंद हाइट्स, योगीचौक, सूरत) के खिलाफ महिधरपुरा पुलिस स्टेशन में 57,38,676 रुपये के कपड़े का माल खरीदकर भुगतान नहीं करने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 316(5) और 61(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता अश्विन जे. जोगड़िया के माध्यम से सूरत सेशन्स कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी कपड़े के लेन-देन के व्यापारिक संबंध रहे हैं और भुगतान भी किया जाता रहा है। इस कारण यह मामला धोखाधड़ी का नहीं बल्कि आर्थिक लेन-देन से जुड़ा सिविल प्रकृति का विवाद है, जिसे गलत तरीके से आपराधिक स्वरूप दिया गया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 25,000 रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत देने का आदेश दिया।
अदालत ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी गुजरात राज्य की सीमा नहीं छोड़ेगा और समय-समय पर पुलिस स्टेशन में हाजिरी देगा। इसके अलावा आरोपी को अपने दो निकट संबंधियों के पहचान पत्र, अपना ई-मेल, संपर्क नंबर और मैसेजिंग एप्लिकेशन से संबंधित विवरण भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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