
सूरत। सूरत के टेक्सटाइल व्यापारी से उधार खरीदे गए कपड़े के भुगतान के लिए दिए गए 3.42 लाख रुपये के चेक के बाउंस होने के मामले में नई दिल्ली के आरोपी व्यापारी को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पी.एस. सिंधी की अदालत ने एक वर्ष की सज़ा सुनाई है।
रिंग रोड स्थित मिलेनियम मार्केट में ‘आदीनाथ साड़ीज़’ के नाम से साड़ी और लहंगा-चोली का होलसेल कारोबार करने वाले फरियादी भद्रेशभाई जयंतिलाल शाह ने वर्ष 2019–20 के दौरान नई दिल्ली के नई सड़क इलाके, जोगीवाला में रहने वाले मेसर्स साईं कृपा फैशन के संचालक अमितकुमार गुप्ता को 4.63 लाख रुपये कीमत का उधार माल बेचा था। भुगतान के लिए दिए गए 3.42 लाख रुपये के चेक फरवरी 2021 में बैंक से रिटर्न होने पर शाह द्वारा अदालत में मामला दर्ज कराया गया था।
अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी अमितकुमार गुप्ता को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही फरियादी को 2.82 लाख रुपये जुर्माना (मुआवज़े) के रूप में 60 दिनों में अदा करने का आदेश दिया। राशि निर्धारित समय में न चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त छह माह की सज़ा भुगतनी होगी।




