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सूरत: चेक रिटर्न केस में सेशंस कोर्ट ने व्यापारी की अपील खारिज की

पुণা कुम्भारिया क्षेत्र के कपड़ा व्यापारी हितेश भवनभाई साकरिया को चेक रिटर्न मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई एक वर्ष की सजा और 31.18 लाख रुपये चुकाने का आदेश सेशंस कोर्ट ने भी यथावत रखा है। आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया।

फरियादी पक्ष के अधिवक्ता विपुल रूपारेलिया ने बताया कि जंहागीरपुरा निवासी परेश गणेशभाई काकड़िया ग्रे कपड़ों का उत्पादन करते हैं। हितेश साकरिया, जो पुना कुम्भारिया के विकास लॉजिस्टिक्स पार्क में SMBPH फैब नाम से व्यवसाय करते हैं, उन्होंने काकड़िया से 31.18 लाख रुपये का माल उधार लिया था। भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक में जमा कराने पर बाउंस हो गया, जिसके चलते मामला अदालत तक पहुंचा।

ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद हितेश साकरिया को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की कैद और चेक की रकम 31.18 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने अपील की, लेकिन सेशंस कोर्ट ने अधिवक्ता विपुल रूपारेलिया की दलीलों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी।

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