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सूरत: अलग-अलग पांच पुलिस थानों के ठगी के मामलों में फरार आरोपी राजेश शर्मा गिरफ्तार

सूरत। शहर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज ठगी के मामलों में वांछित और फरार आरोपी को सारोली पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ चौकबाजार, महिधरपुरा, सिंगणपुर-डभोली, अडाजन और डीसीबी थानों में अलग-अलग धोखाधड़ी के गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस ने आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा और कानूनी कार्रवाई करते हुए संबंधित थानों को सुपुर्द किया।

पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत, विशेष पुलिस आयुक्त (सेक्टर-1), उपायुक्त पुलिस (जोन-1) और सहायक पुलिस आयुक्त (बी डिवीजन) के मार्गदर्शन में फरार आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश जारी किए गए थे। इसी कड़ी में पुलिस निरीक्षक एस.आर. वेकरीया और सर्विलांस स्टाफ की टीम सारोली इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी टीम को अहम सूचना मिली कि आरोपी राजेशकुमार रामगोपाल शर्मा (उम्र 44 वर्ष), निवासी फ्लैट नं. बी/404, रीजेंट प्लाजा अपार्टमेंट, रामीपार्क के पास डिडोली, सूरत वर्तमान में वृंदावन गौशाला, सारोली आउटर रिंग रोड के पास खड़ा है। जिसके सफेद शर्ट और नीले रंग की पैंट पहनी हुई है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया।

इन मामलों में आरोपी फरार था:

  • चौक बाजार थाने में IPC 2023 की धारा 316(5) के तहत गुनाह रजिस्टर नंबर 11210012250756/2025
  • महिधरपुरा थाने में IPC धारा 316(5), 61(3)(5) के तहत गुनाह नंबर 11210030250392/2025
  • सिंगणपुर-डभोली थाने में IPC धारा 316(2), 54 के तहत गुनाह नंबर 11210063250484/2025
  • अडाजन थाने में IPC धारा 115(2), 352, 351(2)(3), 54 के तहत गुनाह नंबर 11210003250427/2025
  • डीसीबी थाने में IPC धारा 316(5), 61(2) के तहत गुनाह नंबर 11210015250098/2025 दर्ज था।

आपराधिक इतिहास भी रहा है दर्ज:

  • सलाबतपुरा थाने में IPC धारा 409, 420, 120(B) के तहत गुनाह नंबर 11210055231261/2023
  • डीसीबी थाने में IPC धारा 409, 420, 120(B) के तहत गुनाह नंबर 11210015240041/2024 दर्ज हो चुका है।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम:

इस सफल कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक एस.आर.वेकरीया के नेतृत्व में सारोली पुलिस स्टेशन के पीएसआई एस.आर. राणा,अ.हे.को प्रतापसिंह विजुभा,अ.पो.को. वैभव पदमशीभाई और अ.प.को. मेहुलभाई भूपतभाई  की टीम ने शानदार टीमवर्क करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(1)(जे) के तहत हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

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