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कर प्रावधानों पर जागरूकता हेतु SGCCI और SGITBA का संयुक्त सेमिनार संपन्न

उद्यमियों को TDS-TCS, GST ई-वॉयस व ई-वे बिल संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और दक्षिण गुजरात आयकर बार एसोसिएशन (SGITBA) के संयुक्त तत्वावधान में समृद्धि भवन, नानपुरा में कर प्रावधानों पर जागरूकता बढ़ाने हेतु सेमिनार आयोजित किया गया।

सीए जिगर चोक्सी ने आयकर के अंतर्गत टीडीएस-टीसीएस संबंधी अद्यतन कानूनी प्रावधानों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारा 193 में बदलाव कर 1 अप्रैल 2025 से 10,000 रुपये की सीमा तय की गई है। म्यूचुअल फंड के लाभांश, ऑनलाइन गेमिंग से आय, और वरिष्ठ नागरिकों की आय सीमा से जुड़े नियमों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला।

दूसरे सत्र में सीए अनीश गोयल ने जीएसटी के अंतर्गत ई-वॉयसिंग और ई-वे बिल की प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम गैस, केरोसीन व आभूषणों की आपूर्ति पर ई-वे बिल आवश्यक नहीं है। साथ ही वाहन जांच के बाद समय पर जुर्माना जमा करने पर वाहन को मुक्त किया जाता है।

कार्यक्रम की शुरुआत में हेमंत देसाई ने स्वागत भाषण दिया, वक्ताओं का परिचय एडवोकेट तुषार वकीलना और एडवोकेट शशांक मिठाईवाला ने कराया। संचालन दीपेश शाकवाला ने किया और समापन पर रेखांक कायस्थे ने आभार जताया।

सेमिनार उद्यमियों व कर पेशेवरों के लिए ज्ञानवर्धक एवं अनुपालन में सहायक सिद्ध हुआ।

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