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एसजीसीसीआई-एसजीआईटीबीए सेमिनार में आयकर, एमएसएमई विषयो पर चर्चा

आयकर धारा 43बी(एच), एमएसएमई समाधान पोर्टल, जीएसटी आईटीसी की विशेषज्ञों द्वारा गहन जानकारी

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) और दक्षिण गुजरात आयकर बार एसोसिएशन (एसजीआईटीबीए) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर विषय पर आयोजित अध्ययन सर्कल श्रृंखला का तीसरा सत्र नानपुरा स्थित समृद्धि भवन में संपन्न हुआ।

सेमिनार में आयकर की धारा 43 बी(एच), एमएसएमई समाधान पोर्टल और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर विशेषज्ञों ने उपयोगी जानकारी साझा की। सीए मनीष बजरंग ने बताया कि धारा 43 बी(एच) अप्रैल 2023 से लागू है, लेकिन इसकी जागरूकता जनवरी 2024 से आई है। यह प्रावधान व्यापारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर जटिलताओं से बचने में मदद करता है। उन्होंने एमएसएमई समाधान पोर्टल की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि छोटे व्यापारी अनुचित व्यवहार के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सीए विक्रांत घयाल ने जीएसटी आईटीसी की बारीकियों पर चर्चा करते हुए बताया कि आईटीसी का दावा तभी संभव है जब सभी शर्तें पूर्ण हों। उन्होंने क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच होने वाली विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया और बताया कि जीएसटी संग्रह में गुजरात देश में तीसरे स्थान पर है।

सेमिनार की शुरुआत में सीए जनक पच्चीगर ने स्वागत भाषण दिया। संचालन दीपेश शकवाला ने किया तथा वक्ताओं का परिचय एडवोकेट तुषार वकीलना व एडवोकेट जयश्री गोवर वकीलना ने कराया। प्रश्नोत्तर सत्र का संचालन अनिल शाह व रेखा कायस्थ ने किया। अंत में एडवोकेट हरिकृष्ण रूपावाला ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया।

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