
अगर मकान मालिक का पैन गलत या निष्क्रिय है तो 20% दर से TDS काटना होगा
1 अप्रैल से किराए पर लागू नियमों में बड़ा बदलाव
सूरत: किराए पर टीडीएस से जुड़े नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे हर करदाता को ध्यान में रखना जरूरी है। पहले के नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या HUF फर्म (जिसका ऑडिट हुआ हो) ने पूरे वर्ष में किसी को 2.40 लाख रुपये से अधिक किराया चुकाया हो, तो उसे TDS काटना पड़ता था।
लेकिन बजट में इस नियम में संशोधन किया गया है। अब पूरे वर्ष के बजाय हर महीने के किराए के आधार पर निर्णय लेना होगा। यदि कोई करदाता किसी महीने में 50,000 रुपये से अधिक किराया देता है या एक साल में 6 लाख रुपये से अधिक, तो उसे 2% की दर से TDS काटना होगा।
इसके साथ ही यदि आप जिस व्यक्ति को किराया दे रहे हैं उसका पैन कार्ड गलत है या निष्क्रिय है, तो आपको 20% की दर से TDS काटना पड़ेगा। यह TDS उस महीने की कटौती के अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको 1.5% मासिक ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा।
इसलिए सलाह दी जाती है कि नए नियमों को अच्छी तरह से समझने के बाद ही TDS काटें और जमा करें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।