
सूरत। हार्डवेयर, पावर टूल्स, प्लाईवुड व बिल्डिंग मटेरियल व्यापारियों के लिए अब BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन अनिवार्य होता जा रहा है। बिना BIS चिह्न वाले उत्पादों की बिक्री पर कानूनी कार्यवाही, जब्ती व व्यापारिक नुकसान की संभावना को देखते हुए दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) द्वारा व्यापारियों के लिए जागरूकता सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।
सेमिनार आगामी बुधवार, 23 जुलाई 2025 को शाम 6 बजे समृद्धि हॉल, मक्काई पूल के पास, नानपुरा, सूरत में रखा गया है। इसमें भारत सरकार के BIS विभाग के अधिकारी व्यापारियों को विस्तार से जानकारी देंगे।
SGCCI की BIS कमेटी के एडवाइजर चम्पालाल बोथरा ने बताया कि सेमिनार में व्यापारियों को निम्न बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी—
चैंबर द्वारा बताया गया कि सेमिनार के उपरांत सभी उपस्थितव्यापारियों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था भी रहेगी।SGCCI ने हार्डवेयर, टूल्स, पावर टूल्स व बिल्डिंग मटेरियल व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे अपने व्यापार की सुरक्षा व भविष्य के कानूनी संकटों से बचने के लिए अनिवार्य रूप से इस सेमिनार में उपस्थित रहें।
“आपकी जागरूकता ही आपके व्यापार की सुरक्षा है।”