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आईटीआर-2 और 3 नोटिफाई, करदाताओं में खुशी की लहर

31 जुलाई की जगह 15 सितंबर तक भर सकेंगे रिटर्न

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म-2 और फॉर्म-3 को भी नोटिफाई कर दिया है। इस फैसले से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे करदाताओं और सीए समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है।

गौरतलब है कि सरकार ने 29 अप्रैल 2025 को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म को पहले ही नोटिफाई कर दिया था। वहीं, आईटीआर-2 और आईटीआर-3 के विलंब से करदाता असमंजस में थे। इसी कारण सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी।

अब आयकर विभाग के पोर्टल पर आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की ऑफलाइन यूटिलिटी जारी कर दी गई है। हालांकि, ऑनलाइन यूटिलिटी आने में अभी 7 से 10 दिन का समय और लग सकता है।

कर विशेषज्ञों ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे समय रहते अपना एआईएस,Hटीआईएस और 26AS का मिलान कर लें तथा आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, ताकि रिटर्न फाइलिंग में किसी प्रकार की परेशानी न हो।


 

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