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180 दिन के अंदर भुगतान न करने पर व्यापारी की शिकायत पर जीएसटी हो सकती है ब्लॉक

सूरत। सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन (SMA) की 197वीं साप्ताहिक समस्या समाधान बैठक  रविवार को  माहेश्वरी भवन, बोर्ड रूम, सीटी लाइट परिसर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसएमए के प्रमुख पंच राजीव ओमर व उनकी पंच पैनल एवं कोर कमेटी टीम ने की।

इस बैठक में 92 व्यापारी उपस्थित रहे तथा 10 आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई। इनमें से एक मामले का समाधान तत्काल कर दिया गया, जबकि अन्य आवेदन पंच पैनल व लीगल टीम को सौंपे गए, जो नियमानुसार प्रक्रिया में लिए जाएंगे।

बैठक में कपड़ा बाजार में एमएसएमई (MSME) के प्रभाव से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु जीएसटी अधिकारी मुकेश खंडेलवाल, सुप्रिडेंट विमल सोनी और सीए आकाश अग्रवाल को आमंत्रित किया गया। उन्होंने व्यापारियों के प्रश्नों के सरलता से उत्तर दिए।

सीए आकाश अग्रवाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार धारा 43B(H) प्रभावी रूप से लागू हुई है। अनेक व्यापारियों ने इस नियम का पालन नहीं किया है, जो भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकता है।

जीएसटी अधिकारी मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(2)(D) के तहत, यदि कोई व्यक्ति चालान जारी होने के 180 दिनों के भीतर जीएसटी सहित मूल राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे आईटीसी (ITC) रिवर्स करना आवश्यक होगा।

सुप्रिडेंट विमल सोनी ने कहा कि सरकार व्यापारियों के हित में कई कानून बना रही है, जिनका लाभ भविष्य में मिलेगा।व्यापारियों से अपील की गई कि वे एमएसएमई से जुड़े भुगतान समय पर सुनिश्चित करें, क्योंकि 180 दिन के भीतर भुगतान न करने पर शिकायत दर्ज होने की स्थिति में जीएसटी ब्लॉक हो सकता है।

बैठक में एसएमए के अशोक गोयल, राजकुमार चिरानिया, दुर्गेश टिबड़ेवाल, मनोज अग्रवाल, राजेश गुरनानी, रामकिशोर बजाज, केवलभाई असीजा, विजय कोठारीवाल, अरविंद जैन, बसंत माहेश्वरी, राजेंद्र कनोडिया सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।

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