
अहमदाबाद। सारंगपुर स्थित न्यू क्लोथ मार्केट के व्यापारियों को अब जीएसटी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मस्कती कपड़ मार्केट महाजन और न्यू क्लोथ मार्केट मैनेजिंग कमेटी ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त जीएसटी अधिकारियों को मार्केट परिसर में कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद बाजार के व्यापारियों को जीएसटी संबंधी परामर्श, कानूनी सहायता और टैक्स से जुड़े मामलों में स्थानीय स्तर पर ही त्वरित मदद मिल सकेगी।
महाजन अध्यक्ष गौरांग भगत ने बताया कि व्यापारियों की सुविधा के लिए पहले भी न्यू क्लोथ मार्केट में इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग तथा हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय से जुड़े वकीलों के लिए कार्यालय आवंटित किए जा चुके हैं। अब इसी श्रृंखला में जीएसटी विशेषज्ञों की टीम को भी स्थान दिया गया है, ताकि व्यापारियों को बाजार परिसर में ही सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
न्यू क्लोथ मार्केट में खुलने जा रही जीएसटीमेन एसोसिएट्स की नई शाखा में पूर्व जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, अनुभवी वकील और टैक्स कंसल्टेंट्स की टीम सेवाएं देगी। यह टीम जीएसटी नोटिसों के जवाब, कानूनी सलाह, वाहन व माल जब्ती के मामलों में सहायता, सरकारी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण, अपील दायर करने और जीएसटी रिफंड जैसे मामलों में व्यापारियों का मार्गदर्शन करेगी।
इसके अलावा व्यापार संरचना, खरीद-बिक्री ऑर्डर, अनुबंधों की जांच और इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे विषयों पर भी विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था का दावा है कि वह पारदर्शी और न्यूनतम शुल्क पर सेवाएं देगी, साथ ही समय-समय पर जीएसटी जागरूकता सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से व्यापारियों को नियमों में बदलाव की जानकारी भी उपलब्ध कराएगी। इस नई पहल से व्यापारियों का समय, श्रम और संसाधन बचेंगे तथा जीएसटी से जुड़े मामलों का समाधान अब बाजार में ही संभव हो सकेगा।




