
सूरत। मार्च 2026 माह के जीएसटी रिटर्न की तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स कंसल्टेंटों ने टीडीएस रिटर्न की अंतिम तिथि में बदलाव की मांग उठाई है। टैक्स कंसल्टेंट नारायण शर्मा के अनुसार वर्तमान समय सीमा के कारण करदाताओं को रिटर्न फाइलिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
जानकारी के अनुसार मार्च-2026 के लिए जीएसटी आर-1 की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 तथा जीएसटी आर-3बी की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। वहीं टीडीएस से जुड़े सेक्शन 94C, 94H, 94A, 94I आदि के तहत टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तथा टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 रखी गई है।
नारायण शर्मा ने बताया कि जीएसटी आर-3बी फाइल होने के बाद व्यापारी अपनी बुक्स में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकता। ऐसे में यदि टीडीएस रिटर्न की अंतिम तिथि 31 मई के बजाय 15 मई 2026 कर दी जाए तो 31 मई तक आयकर पोर्टल के AIS और TIS में सभी डेटा अपडेट हो सकेगा। इससे करदाताओं को 1 जून 2026 से ही आयकर रिटर्न फाइल करने की सुविधा मिल जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति में 31 मई के बाद डेटा अपडेट होने में 15 जून तक का समय लग सकता है, जिससे करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए कम समय मिलेगा। अंतिम दिनों में पोर्टल पर अधिक दबाव बढ़ने से रिटर्न फाइलिंग में तकनीकी समस्याएं भी सामने आती हैं, जिससे रिफंड मिलने में भी देरी होती है।
नारायण शर्मा ने सरकार से अपील की है कि करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टीडीएस रिटर्न की अंतिम तिथि में संशोधन किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से समय पर पूरी हो सके और टैक्सपेयर को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।



