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जीएसटी एडवाइजरी से व्यापारियों को बड़ी राहत : चम्पालाल बोथरा

सूरत। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की टेक्सटाइल गारमेंट कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन चम्पालाल बोथरा ने जीएसटी विभाग द्वारा जारी नई एडवाइजरी का स्वागत करते हुए इसे व्यापारियों, विशेषकर छोटे एवं मध्यम उद्यमियों के लिए बड़ी राहत करार दिया है।
बोथरा ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि पूर्व में असेसमेंट या डिमांड ऑर्डर के विरुद्ध अपील करने से पहले व्यापारियों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि जमा करानी अनिवार्य थी, जिससे व्यापारियों पर अनावश्यक वित्तीय दबाव बनता था। नई व्यवस्था के तहत अपील से पूर्व यह अतिरिक्त राशि जमा करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि अब व्यापारी पहले डिमांड ऑर्डर के खिलाफ रेक्टिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। संबंधित अधिकारी डीआरसी-03 के माध्यम से जमा कराए गए टैक्स का समायोजन करते हुए मामले की समीक्षा कर नया आदेश जारी करेंगे। इस प्रक्रिया से अपील प्रणाली अधिक पारदर्शी, सरल और व्यापारी हितैषी बनेगी।
बोथरा ने कहा कि जीएसटी पोर्टल में तकनीकी कारणों से कई बार अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि की गणना गलत हो जाती थी, जिससे व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ती थी। नई एडवाइजरी लागू होने से यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी।
उन्होंने केंद्र सरकार एवं जीएसटी विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय व्यापार जगत के लिए सकारात्मक कदम है और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार व्यापारियों की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे ही सुधारात्मक निर्णय लेती रहेगी तथा टेक्सटाइल सेक्टर को सशक्त बनाने हेतु ठोस नीतियां लागू करेगी।

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