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कपड़ा व्यापारी को बकाया भुगतान मामले में कोर्ट का फैसला, 98,885 रुपये चुकाने का आदेश

सूरत। कपड़ा व्यापार से जुड़े बकाया राशि वसूली मामले में सूरत की स्मॉल कॉज कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दिल्ली के एक व्यापारी को बकाया रकम ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्मॉल कॉज सूट नंबर 203/2024 में सूरत निवासी कपड़ा व्यापारी सत्यनारायण लाहोटी, जो लियो फैशन्स के प्रोपराइटर के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं, ने दिल्ली निवासी अमित गुप्ता, प्रोपराइटर अंबिका टेक्सटाइल्स के विरुद्ध बकाया राशि की वसूली हेतु वाद दायर किया था। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता वी. वी. देसाई ने पैरवी की।
वाद में बताया गया कि वर्ष 2019 में प्रतिवादी ने कपड़ों का माल खरीदने के लिए लगभग 2,74,792 रुपये का ऑर्डर दिया था। वादी द्वारा माल सप्लाई कर बिल जारी किए गए, जिसमें से प्रतिवादी ने 1,75,907 रुपये का आंशिक भुगतान किया, जबकि शेष 98,885 रुपये की राशि भुगतान करने का आश्वासन देने के बावजूद नहीं चुकाई गई। कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर अदालत में वसूली का मुकदमा दायर किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और न ही समन का जवाब दिया, जिसके चलते अदालत ने मामले को एकतरफा (एक्स-पार्टी) रूप से आगे बढ़ाया।
दोनों पक्षों के दस्तावेजों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए अतिरिक्त न्यायाधीश बी.सी. भालिया, स्मॉल कॉज कोर्ट, सूरत ने 17 फरवरी 2026 को निर्णय सुनाया। अदालत ने वाद को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए प्रतिवादी अमित गुप्ता को वादी को 98,885 रुपये की बकाया राशि पर वाद दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही मुकदमे का खर्च भी प्रतिवादी द्वारा वहन किया जाएगा।
अदालत ने आदेशानुसार डिक्री तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय व्यापारिक लेन-देन में समय पर भुगतान की कानूनी जिम्मेदारी को स्पष्ट करता

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