1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाना होगा कठिन, सरकार ला रही नए सख्त नियम
नए इनकम टैक्स एक्ट 2026 के तहत फॉर्म बदलेगा, अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य — फर्जी पैन पर लगेगी रोक

— नारायण शर्मा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा नए इनकम टैक्स एक्ट 2026 के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। इन बदलावों के तहत 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सख्त किया जा रहा है।
वर्तमान नियमों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक पैन कार्ड के लिए आवेदन आधार कार्ड नंबर और दो फोटो के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह प्रक्रिया बदल जाएगी और नए नियम लागू होंगे।
नई व्यवस्था के तहत अब आवेदकों को पुराने फॉर्म 49A के स्थान पर नया फॉर्म नंबर 93 भरना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जन्म तिथि के प्रमाण के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं माना जाएगा। आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना जरूरी होगा। इन दस्तावेजों के बिना पैन कार्ड आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य फर्जी पैन कार्ड, गलत जानकारी और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पर निगरानी को मजबूत करना है। इससे टैक्स चोरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि नए नियम लागू होने के बाद आम लोगों के लिए पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है।
विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है, वे 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन कर दें, ताकि नई प्रक्रिया की अतिरिक्त औपचारिकताओं से बचा जा सके।



