
सूरत। पुणागाम के एक कपड़ा व्यापारी को चेक रिटर्न के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई है और चेक की राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। आरोपी व्यापारी द्वारा उधार लिए गए कपड़े के माल के भुगतान के लिए दिया गया 21 लाख रुपये का चेक रिटर्न हो गया था।
सीमाडा क्षेत्र निवासी शिकायतकर्ता किशन राजूभाई चोडवडिया श्री हरि क्रिएशन के मालिक हैं। उन्होंने वर्ष 2023 में पटेल आर्ट नाम की फर्म के मालिक घनश्याम नाथुभाई वाडदोरिया (निवासी आशा नगर, पुणागाम) को 44.71 लाख रुपये का कपड़े का माल उधार दिया था। इसमें आंशिक भुगतान के बाद 21 लाख रुपये बकाया रह गए थे।
इस बकाया रकम के भुगतान के लिए आरोपी घनश्याम ने 21 लाख रुपये का चेक दिया था। यह चेक बैंक में जमा कराने पर पहली बार अपर्याप्त धनराशि के कारण और दूसरी बार स्टॉप पेमेंट की टिप्पणी के साथ रिटर्न हो गया।
इसके बाद किशन ने अपने वकील पियूष डी. मांगुकिया के माध्यम से कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान शिकायत पक्ष मामला साबित करने में सफल रहा। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी घनश्याम वाडदोरिया को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सजा तथा रिटर्न चेक की राशि ब्याज सहित शिकायतकर्ता को वसूल कर देने का आदेश दिया।



