
सूरत। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी विनोद बंसल को एक वर्ष की सजा सुनाई है और बकाया राशि फरियादी को चुकाने का आदेश दिया है।
मामले की जानकारी के अनुसार, चंद्रेश कुरजीभाई कुकड़िया (उम्र 32) “जेन्या टेक्सटाइल” के नाम से कामरेज रोड स्थित डायमंड नगर के पास कलथिया इंडस्ट्रियल एस्टेट में ग्रे कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय करते हैं। वहीं, विनोद बंसल सिटी लाइट स्थित सूर्य कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और कोहिनूर मार्केट में “बंसल फैशन” के नाम से साड़ियों पर विभिन्न प्रकार का काम कर बिक्री का व्यवसाय करते हैं।
दोनों के बीच दलाल पवन शर्मा के माध्यम से व्यावसायिक संपर्क हुआ था। व्यापारिक संबंध बनने के बाद विनोद बंसल ने चंद्रेश कुकड़िया से अलग-अलग बिलों के जरिए करीब 5 लाख रुपये का ग्रे कपड़ा खरीदा था, जिसका भुगतान लंबित था। भुगतान की मांग करने पर वर्ष 2017 के दौरान विनोद बंसल ने 12 चेक दिए, लेकिन सभी चेक “फंड इनसफिशियंट” के कारण बाउंस हो गए।
इसके बाद चंद्रेश कुकड़िया ने अधिवक्ता योगेश के. जोगाणी के माध्यम से अदालत में मामला दायर किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिवक्ता की दलीलों और चेक बाउंस से संबंधित साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी विनोद बंसल को एक वर्ष की सजा सुनाई तथा चेक की बकाया राशि फरियादी चंद्रेश कुकड़िया को अदा करने का आदेश दिया।




