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निजी स्कूलों पर FRC की सख्ती, अब मनमानी फीस वसूली पर लगेगा अंकुश

FRC का बड़ा और पारदर्शी फैसला

अहमदाबाद,गुजरात में निजी स्कूलों द्वारा फीस रेग्युलेटरी कमिटी (FRC) द्वारा तय की गई फीस से अधिक राशि वसूलने और स्वीकृत फीस आदेश छिपाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच FRC ने एक बड़ा, क्रांतिकारी और पूरी तरह पारदर्शी निर्णय लिया है। इसके तहत अब राज्य की 5,780 निजी स्कूलों की स्वीकृत फीस संरचना FRC की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है। इससे अब कोई भी निजी स्कूल फीस का आदेश छिपा नहीं सकेगा और अभिभावक घर बैठे अपनी स्कूल की स्वीकृत फीस देख सकेंगे।
अहमदाबाद जोन की 2,704 स्कूलों की फीस ऑनलाइन
अहमदाबाद शहर की 2,310 और ग्रामीण क्षेत्र की 394 निजी स्कूलों की फीस पहले ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभिभावक अब धोरन, माध्यम और संबंधित बोर्ड के अनुसार फीस संरचना आसानी से देख सकेंगे, जिससे उन्हें पूरी स्पष्टता मिलेगी।
अतिरिक्त फीस पर पूर्ण प्रतिबंध
वर्ष 2017 में FRC लागू होने के बावजूद कई स्कूलों द्वारा एडमिशन फीस, टर्म फीस या अन्य मदों के नाम पर अतिरिक्त वसूली की शिकायतें सामने आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद नियम और सख्त हो गए हैं। नए आदेश के अनुसार FRC द्वारा निर्धारित फीस के अलावा एक भी रुपया वसूलना गैरकानूनी माना जाएगा। एडमिशन फीस या टर्म फीस के नाम पर अलग से कोई छूट नहीं दी गई है।
शिकायत करना हुआ आसान
पहले स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर फीस आदेश लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई जगह इसका पालन नहीं होता था। अब फीस सीधे FRC की वेबसाइट पर उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। यदि कोई स्कूल निर्धारित फीस से अधिक राशि मांगता है, तो अभिभावक शिक्षा विभाग में सीधे शिकायत कर सकेंगे, जिससे कार्रवाई करना आसान होगा।
इस तरह देखें अपनी स्कूल की फीस संरचना
FRC की आधिकारिक वेबसाइट fregujarat.org पर जाएं।
जिला/म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बोर्ड और माध्यम का चयन करें।
अपनी स्कूल का नाम सर्च करें।
वर्षवार और धोरनवार स्वीकृत फीस का पूरा विवरण स्क्रीन पर उपलब्ध होगा।
इस फैसले से वर्षों से एडमिशन और टर्म फीस के नाम पर हो रही मनमानी पर रोक लगेगी और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ेगी—ऐसी उम्मीद की जा रही है।

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