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पूणा पाटिया के कपड़ा व्यापारी से फ़्लैट बिक्री के नाम पर 25.51 लाख रुपये की ठगी

भीलवाड़ा के मनोज जैन परिवार पर मामला दर्ज

सूरत।सूरत शहर में संपत्ति के सौदे के नाम पर ठगी का गंभीर मामला सामने आया है।पूणा पाटिया के कपड़ा व्यापारी के साथ फ्लैट बिक्री के नाम पर भीलवाड़ा राजस्थान के माता-पुत्र- पत्नी के खिलाफ 25.51 ठगी करने का मामला पूणा पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।
पूणा पुलिस सूत्रों के अनुसार मनोहरलाल मोहनलाल राठी (उम्र 52 वर्ष), निवासी डी-501, अभिषेक रेसिडेंसी, मगोब, सूरत न्यू टेक्सटाईल मार्केट में कपडे का व्यापार करते है।

मनोहर राठी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि बसंतीलाल जैन और उनकी पत्नी पूर्णीमादेवी की संयुक्त मालिकी का फ्लैट नं. डी/204, अभिषेक रेसिडेंसी, मगोब, सूरत को बेचने के नाम पर उनके साथ 25,51,000/-रुपये की ठगी की गई है।

शिकायत के अनुसार, बसंतीलाल जैन का 2024 में निधन होने के बाद उनके पुत्र मनोज जैन ने अपनी मां पूर्णीमादेवी के साथ उक्त फ्लैट बेचने की पेशकश की। 24 मई 2024 को राठी परिवार और मनोज जैन के बीच 88,51,000/-रुपये में सौदा तय हुआ और अग्रिम राशि के रूप में 51,000/-रुपये नकद तथा अलग-अलग खातों में कुल 25,51,000/- रुपये का भुगतान किया था। मनोज जैन और पूर्णीमादेवी ने विश्वास दिलाया कि दस्तावेज उनके नाम पर कर दिए जाएंगे।

बाद में जब राठी परिवार ने फ्लैट पर लोन कराने हेतु कागजात मांगे तो उन्हें मिले दस्तावेज़ों में वसीयत (विल) पाई गई, जिसमें स्पष्ट था कि उक्त फ्लैट का 50% हिस्सा बसंतीलाल जैन और उनकी पत्नी ने अपने अन्य पुत्र सुनील जैन व उसकी पत्नी रचना जैन को जीवनकाल में ही लिखित रूप से वारिस नामे दे दिया था। यह तथ्य छुपाकर मनोज जैन व उनके परिवार ने सौदा किया।

वसीयत की जानकारी मिलने पर राठी परिवार ने सौदा रद्द कर दिया और दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को राजीखुशी लिखित समझौते में मनोज जैन ने दिसंबर 2024 तक 25,51,000/- रुपये वापस लौटाने का वादा किया।लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी रकम नहीं लौटाई गई और आरोपियों ने फोन बंद कर फरार हो गए।समझौते के गवाह राजू भाई जैन, हरीश भाई परिहार औऱ संदीप राठी को शामिल रखा था।

पूणा पुलिस ने मनोहर राठी की शिकायत के आधार पर मनोज बसंतीलाल जैन,उनकी माँ पूर्णिमादेवी बसंतीलाल जैन और पत्नी सुनीता मनोज जैन(नि:249,मनोहर भवन,माणिकी नगर,पुराना टेलीग्राम ऑफिस भीलवाड़ा( राज.) के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 की धारा 176 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की हैं।मामले की आगे की जांच पी.एस.आई. डी.के. बोराणा कर रहे है।

 

 

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