
सूरत।फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) एवं भारत सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय सूरत के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार शाम 4 बजे फोस्टा कार्यालय में व्यापारियों को जागरूक करने हेतु एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया।
सेमिनार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से संयुक्त निदेशक श्री दीपक मलिक, सहायक निदेशक श्री मनीष कुमार एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री सूर्यप्रकाश शर्मा उपस्थित रहे।
अपने संबोधन में श्री दीपक मलिक ने बताया कि फैक्ट्री एवं प्रतिष्ठान जैसे दुकानें, होटल, सिनेमा हॉल, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट, अख़बार, निजी चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान एवं नगर निगम के अनुबंधित तथा अस्थायी कर्मचारी — यदि उनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और वे ईएसआईसी लागू क्षेत्र में आते हैं — तो वे इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न हितलाभों जैसे चिकित्सा, बीमारी, अशक्तता, प्रसूति आदि लाभों का विस्तार से उल्लेख किया।
श्री मलिक ने स्पष्ट किया कि—1. यदि कोई संस्थान या कर्मचारी 01 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच पंजीकरण करता है तो पंजीकरण से पूर्व की अवधि का न तो कोई बकाया लिया जाएगा और न ही कोई निरीक्षण होगा।
2. ₹21,000 मासिक आय तक के कर्मचारी इस योजना में शामिल होंगे।
3. पंजीकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएँ ईएसआईसी/ईएसआई अस्पतालों, औषधालयों एवं मान्यता प्राप्त बीमा चिकित्सा चिकित्सकों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।
बैठक में उपस्थित व्यापारियों और पदाधिकारियों ने ईएसआई से संबंधित अपने प्रश्न पूछे जिनका विभागीय अधिकारियों ने सरल एवं स्पष्ट शब्दों में समाधान किया। इस अवसर पर फोस्टा डायरेक्टर्स, विभिन्न मार्केटों के पदाधिकारी, मार्केट मैनेजर और बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे व्यापारियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।




