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पैन कार्ड धारकों को भी आ सकता है आयकर रिटर्न फाइल करने का दायित्व

31 जुलाई की समयसीमा बढ़ाकर 15 सितंबर की गई

सूरत। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस अवसर पर पैन कार्ड धारकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

विशेषज्ञ नारायण शर्मा का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड है, तो उसे एक बार आयकर पोर्टल पर लॉगइन कर अपने फॉर्म 26AS, AIS और TIS अवश्य देखना चाहिए। इन दस्तावेजों में आपकी कुल आय के साथ-साथ टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) की जानकारी होती है।

यदि आपकी कुल आय भले ही टैक्स की सीमा में नहीं आती, लेकिन बैंक एफडी, कमीशन, ठेका कार्य, मकान किराया, या वाहन खरीद जैसे किसी भी माध्यम से टीडीएस या टीसीएस कटा है, तो आपको आयकर रिटर्न अवश्य भरना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने कटे हुए टीडीएस का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा, यह रिफंड सरकारी खाते में ही रह जाएगा और आपकी राशि वापसी की प्रक्रिया से वंचित रह जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग जल्द ही एक सरल फॉर्म लाने की योजना बना रहा है, जिससे वे करदाता जिनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं है, लेकिन केवल रिफंड के लिए रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें सुविधा हो सके।

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