न्यू टीटी टावर टेक्सटाइल मार्केट आग प्रकरण में चार व्यापारियों को मुआवजा देने का ग्राहक आयोग का आदेश

वसूरत। वर्ष 2017 में रिंग रोड स्थित न्यू टीटी टावर टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग के मामले में चार व्यापारियों को बीमा मुआवजा नकारने पर सूरत जिला ग्राहक आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाई है। आयोग ने ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह व्यापारियों को साढ़े छह लाख रुपये से अधिक का बीमा मुआवजा व अतिरिक्त खर्च अदा करे।
घटना के अनुसार, वर्ष 2017 में न्यू टीटी टावर टेक्सटाइल मार्केट की दुकान नंबर बी/4, 5 और 6 में अचानक भीषण आग भड़क उठी थी। इस आगजनी में गणेश सिल्क मिल्स (प्रोपराइटर हसमुख चौधरी), चेतना टेक्सटाइल्स (प्रोपराइटर प्रकाश चौधरी), उमिया एंटरप्राइज (प्रोपराइटर मुकेश पटेल) और काजल टेक्सटाइल्स (प्रोपराइटर भरत पटेल) की दुकानों में रखा कपड़ा और अन्य सामान जलकर खाक हो गया था। जिससे व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था।
इस पर चारों व्यापारियों ने ‘स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरील्स पॉलिसी’ के तहत ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा क्लेम किया था। लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम नामंजूर कर दिया कि जहां आग लगी वह स्थान बीमा के अंतर्गत कवर नहीं होता। इस पर व्यापारियों ने ईशान श्रेयस देसाई और प्राची अर्पित देसाई के माध्यम से सूरत जिला ग्राहक आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के प्रमुख पी.पी. मिख्या और सदस्य तीर्थेश मेहता ने अपने आदेश में कहा कि बीमा पॉलिसी में रिस्ट लोकेशन के तौर पर दुकान नंबर बी/4, 5, 6 ही दर्शाई गई थी और सर्वेयर की रिपोर्ट में भी इसी स्थान की पुष्टि हुई है। इसलिए बीमा कंपनी की यह दलील मान्य नहीं है कि रिस्ट लोकेशन बीमा कवर में नहीं आता।
आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी गणेश सिल्क मिल्स को 1.87 लाख, चेतना टेक्सटाइल्स को 1.67 लाख, उमिया एंटरप्राइज को 1.21 लाख और काजल टेक्सटाइल्स को 1.87 लाख रुपये मुआवजा का भुगतान करे। इसके अलावा प्रत्येक व्यापारी को 7500 रुपये अतिरिक्त खर्च के तौर पर भी अदा करने का निर्देश दिया गया।