
57 लाख रुपए के चेक रिटर्न होने पर रेड रोज और राधा कृष्णा टेक्सटाइल चलाने वाले जुबिन कपाड़िया को सजा
सूरत: वेसू क्षेत्र में रहने वाले कपड़ा व्यापारी जुबिन कपाड़िया को कोर्ट ने कुल 9 चेक रिटर्न मामलों में दोषी ठहराते हुए 7 मामलों में 1-1 साल और 2 मामलों में 6-6 महीने की सजा सुनाई है।
उधना-मगदल्ला रोड स्थित शिव आशीष इंडस्ट्रियल में “सागर फैब्रिक्स” नाम से यार्न का व्यवसाय करने वाले शरद भाईचंद लालवाला से जुबिन प्रकाश कपाड़िया (निवासी नंदिनी-2, फ्लोरेंस अपार्टमेंट के पास, वेसू) और उनके पुत्र ने यार्न खरीदा था। इस पर उन्होंने 11.97 लाख रुपये के चेक डिस्काउंट करवा कर नकद राशि ले ली थी, परंतु दिए गए चेक बाद में बाउंस हो गए।
इसके अलावा, जुबिन कपाड़िया ने शरदभाई और उनके पुत्र हर्षभाई से उधार में कपड़ा खरीदा था, जिसकी पेमेंट के तौर पर 44.78 लाख रुपये के चेक दिए थे, जो सभी चेक भी रिटर्न हो गए।
इस पर एडवोकेट इमरान समोळ के माध्यम से शरदभाई और हर्षभाई ने जुबिन कपाड़िया के खिलाफ कुल 57 लाख से अधिक के 10 चेक रिटर्न के मामले सूरत कोर्ट में दर्ज कराए थे।
सुनवाई के बाद सूरत कोर्ट ने 10 में से 9 मामलों में जुबिन कपाड़िया को दोषी करार देते हुए 7 मामलों में 1-1 साल और 2 मामलों में 6-6 महीने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने चेक की राशि 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश भी दिया।