
सूरत। सारोली स्थित कुबेरजी डेक टेक्सटाइल मार्केट के तीन मंडप कपड़ा व्यापारियों के साथ 36.05 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सारोली पुलिस ने राजस्थान निवासी व्यापारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दलाल के माध्यम से बड़ी मात्रा में कपड़ा उधारी पर खरीदा और तय समय पर भुगतान नहीं किया। इस मामले में व्यापारी अमृतभाई मांगीलाल जैन ने सारोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार अमृत जैन आशीर्वाद एन्क्लेव, भीमराड रोड, अलथान में रहते हैं और कुबेरजी डेक मार्केट में सिद्धि विनायक क्रिएशन व अमृत सिंथेटिक्स नामक फर्मों के माध्यम से मंडप कपड़े का व्यापार करते हैं। इन दोनों फर्मों में उनके भाई उत्तमचंद मांगीलाल जैन भागीदार हैं। साथ ही उसी दुकान में महावीर फैशन नामक तीसरी फर्म भी संचालित होती है।
वर्ष 2018 में राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल तहसील के लोहिड़ी गांव, थाना सिणधरी, जिला बालोतरा निवासी छैलसिंह उत्तमसिंह चौहान ने इन फर्मों से संपर्क किया और खुद को राजस्थान में दो दुकानों का कपड़ा व्यापारी बताया। उसने बताया कि वह सूरत मार्केट से बड़ी मात्रा में मंडप कपड़ा खरीदता है और 30 दिनों में भुगतान कर देता है। उसकी बातों पर विश्वास कर अमृत जैन ने उसकी मांग के अनुसार अलग-अलग बिलों के जरिये तीनों फर्मों से कपड़ा उधारी में बेचा।
सिद्धि विनायक क्रिएशन से 02.11.2019 से 10.01.2020 तक कुल 8,46,503 रुपये का कपड़ा बेचा गया, जिसमें से केवल 1,23,521रुपये का भुगतान हुआ और 7,22,982 रुपये बकाया रह गया। इसके बाद 17.01.2020 से 05.04.2021 तक 18,63,352 रुपये का कपड़ा और बेचा गया, जिसमें से 12,88,029 रुपये का भुगतान हुआ और 5,75,323 रुपये की राशि बकाया रही। इस तरह कुल 12,98,305 रुपये का भुगतान लंबित रह गया।
इसी प्रकार, अमृत सिंथेटिक्स से 11.01.2020 से 15.04.2020 तक 11,84,009 रुपये का कपड़ा बेचा गया, जिसमें से केवल 1,50,700 रुपये ही चुकाया गया और 10,33,309 रुपये की बकाया राशि नहीं चुकाई गई। दोनों फर्मों का संयुक्त बकाया 23,31,614 रुपये हुआ।
इसी तरह, महावीर फैशन से 13.01.2020 से 15.07.2021 तक 18,95,210 रुपये का माल लेकर 9,80,100 रुपये चुकाया और 9,15,110 रुपये बकाया रहा। साथ ही 02.11.2019 से 27.01.2020 तक 12,94,615 रुपये का कपड़ा लेकर 9,35,594 रुपये चुकाया गया और 3,59,081 रुपये बकाया रह गया। इस तरह महावीर फैशन का कुल 12,74,191 रुपये का भुगतान शेष रह गया।
तीनों फर्मों का कुल मिलाकर 36,05,805 रुपये का बकाया भुगतान छैलसिंह ने आज दिन तक नहीं चुकाया, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक क्षति हुई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि छैलसिंह ने यह संपूर्ण व्यापार परबतसिंह नामक दलाल के मार्फत किया, जो कि भीनमाल, जिला जालौर (राजस्थान) का निवासी है। यह सौदा 2 प्रतिशत दलाली पर हुआ था।
अमृत जैन की शिकायत के आधार पुलिस ने आरोपी छैलसिंह उत्तमसिंह चौहान,(बिल्डिंग नं. एच, रूम नं. 01, बॉम्बे मार्केट, पूणा गांव रोड, वराछा,सूरत) के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दलाल के मार्फत सौदे स्वीकार किए हैं।पीएसआई एसबी नुकुम ने बताया कि आरोपी हाल में आरोपी छैलसिंह कुबेरजी डेक मार्केट की दुकान न. 7078 सागर टेक्सटाईल में नौकरी कर रहा था।
पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासभंग), 409 (आमीन द्वारा गबन), तथा 114 (सहयोग) के तहत मामला दर्ज किया है और कोर्ट से उपयुक्त धाराएं जोड़ने का अनुरोध किया है। जांच पीएसआई एस.बी.नुकुम द्वारा की जा रही है।