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लुधियाना-अंबाला के व्यापारी व दलाल ने सूरत के कपड़ा कारोबारी से 21.05 लाख की ठगी

शुरुआत में समय पर भुगतान कर जीता भरोसा, बाद में दुकान बंद कर फरार

सूरत। सारोली क्षेत्र के एक कपड़ा व्यापारी से 21.05 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। सारोली पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर पंजाब और हरियाणा के व्यापारी तथा दलाल के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, वेसू स्थित ड्रीम हेरिटेज, एफ-टावर, फ्लैट नं. 511 में रहने वाले संजीवकुमार देशराज तनेजा (उम्र 55 वर्ष, मूल निवासी मिशन कम्पाउंड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश) सारोली स्थित श्री कुबेरजी डेक टेक्सटाइल मार्केट, दुकान नं. 5052-5053 में “श्री राधा कृष्णा 555” नाम से लेडीज सूट के कपड़े का व्यापार करते हैं। पहले उनकी फर्म “देशराज एंड सन्स” नाम से संचालित होती थी।
शिकायत के अनुसार वर्ष 2018 में हरियाणा के अंबाला सिटी में कपड़ा व्यापार के दौरान उनकी मुलाकात दलाल अर्पित राजेंद्रसिंह धोतरा से हुई थी। अर्पित धोतरा ने स्वयं को “वाहेगुरु एजेंसी” का संचालक बताते हुए कहा कि उसके पास कई अच्छी पार्टियां हैं और वह 50 से 100 दिनों में भुगतान दिलवाएगा। उसने अपनी 2 प्रतिशत दलाली तय कराई।
इसके बाद अर्पित धोतरा ने लुधियाना, पंजाब स्थित व्यापारी मनिषकुमार हरीषकुमार अलध से संपर्क कराया। मनिषकुमार ने “आर.वी. क्रिएशन” नाम से कपड़ा व्यापार करने और बड़े स्तर पर कारोबार होने की बात कहते हुए 60 दिनों में भुगतान का भरोसा दिलाया।
दोनों के भरोसे में आने के बाद शिकायतकर्ता ने उनके साथ कपड़े का व्यापार शुरू किया। शुरुआत में मनिषकुमार ने माल मंगाकर समय पर भुगतान किया, जिससे व्यापारी का विश्वास बढ़ गया। इसके बाद 1 अप्रैल 2019 से 21 मार्च 2020 के दौरान अलग-अलग बिलों के माध्यम से कुल 75,93,409 रुपये का लेडीज सूट का कपड़ा मंगाया गया।
यह माल शिकायतकर्ता की फर्म “देशराज एंड सन्स” से आरोपी मनिषकुमार हरीषकुमार अलध, दुकान नं. 32-बी, कैलिबर प्लाजा, लुधियाना (पंजाब) के पते पर भेजा गया। आरोपियों ने टुकड़ों में 54,88,121 रुपये का भुगतान किया, जबकि 21,05,288 रुपये बकाया रख दिए।
शिकायतकर्ता द्वारा कई बार भुगतान मांगने पर आरोपी अलग-अलग बहाने बनाते रहे। बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। मई 2024 में शिकायतकर्ता जब लुधियाना स्थित दुकान पर पहुंचे तो दुकान बंद मिली। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी दुकान बंद कर फरार हो गया है और अन्य व्यापारियों के भी पैसे बकाया हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि दलाल अर्पित राजेंद्रसिंह धोतरा, निवासी दयालबाग के पास गुरुद्वारा, अंबाला कैंट (हरियाणा) तथा व्यापारी मनिषकुमार हरीषकुमार अलध, आर.वी. क्रिएशन, कैलिबर प्लाजा, लुधियाना (पंजाब) ने आपसी मिलीभगत से धोखाधड़ी की।
सारोली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पीएसआई एच.एल. देसाई कर रहे हैं।

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