
सूरत:सूरत के कपड़ा व्यापारी से उधारी में माल खरीदकर दिया गया चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने हरियाणा के एक व्यापारी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को चेक की राशि ब्याज सहित शिकायतकर्ता को चुकाने का आदेश भी दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, सारोली स्थित महावीर टेक्सटाइल में देशराज एंड सन्स नाम से व्यापार करने वाले संजीवकुमार देशराज तनेजा का हरियाणा के अंबाला सिटी निवासी और सनी फैशन के नाम से व्यापार करने वाले व्यापारी मुकेशकुमार के साथ कपड़े का व्यावसायिक लेन-देन था।
व्यापारिक व्यवहार के दौरान मुकेशकुमार ने उधारी में कपड़े का माल मंगवाया और भुगतान के लिए 17.16 लाख रुपये का चेक संजीवकुमार को दिया। जब यह चेक बैंक में जमा कराया गया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया।
इसके बाद संजीवकुमार ने कई बार आरोपी व्यापारी से संपर्क कर बकाया रकम की मांग की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने एडवोकेट सचिन घुघे के माध्यम से सूरत की अदालत में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी मुकेशकुमार को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई और चेक की राशि ब्याज सहित शिकायतकर्ता को अदा करने का आदेश दिया।



