
सारोली डीएमडी लॉजिस्टिक पार्क के कपड़ा व्यापारी से 5.92 लाख की ठगी, नागौर से दो आरोपी गिरफ्तार
सूरत। सारोली क्षेत्र के डीएमडी लॉजिस्टिक पार्क स्थित कपड़ा व्यापारी के साथ 5.92 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में सारोली पुलिस ने राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर कस्बे से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक दलाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, अशोक मोतीलाल खत्री, निवासी फ्लैट नं. जी-601, वाटिका टाउनशिप, मॉडर्न टाउन रोड, डुंभाल, सूरत (मूल निवासी फलोदी, राजस्थान) डीएमडी लॉजिस्टिक पार्क, सारोली में दुकान नं. बी-20 पर “आरोही डिजाइनर” नाम से कपड़ा व्यापार करते हैं। उनकी एक सेल्स ऑफिस आर.के.टी. मार्केट, रिंग रोड, सूरत में भी स्थित है।
दिसंबर 2021 में कपड़ा दलाल विनोद भंसाली, राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर निवासी दो व्यापारियों — घेवरराम (रेनुका क्लॉथ) और राजुराम (सचिन क्लॉथ स्टोर) — को लेकर व्यापारी के पास आया था। दलाल ने दोनों को भरोसेमंद बताते हुए 40-45 दिनों में भुगतान की गारंटी दी और 2 प्रतिशत दलाली तय की गई।
इसके बाद आरोपियों ने अलग-अलग बिलों के माध्यम से कपड़े का माल मंगवाना शुरू किया।घेवरराम (रेनुका क्लॉथ) ने 08 दिसंबर 2021 से 12 नवंबर 2022 के बीच 4,56,414 रुपये का माल मंगवाया। इसमें से 1,64,202 रुपये का भुगतान किया और 24,714 रुपये का माल वापस किया, जबकि 2,67,498 रुपये बकाया रखे।इसी तरह राजुराम (सचिन क्लॉथ स्टोर) ने 09 दिसंबर 2021 से 23 जून 2023 के बीच 14,81,587 रुपये का माल लिया। इसमें से 11,56,231 रुपये का भुगतान किया और 3,25,356 रुपये का भुगतान नहीं किया।
फरियादी द्वारा बार-बार भुगतान की मांग करने पर आरोपी बहाने बनाते रहे और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने टेक्सटाइल मार्केट के अन्य व्यापारियों के साथ भी इसी तरह की ठगी की है।
इस प्रकार दलाल विनोद भंसाली तथा दोनों व्यापारियों ने मिलकर कुल 5,92,854 रुपये की रकम का भुगतान नहीं कर विश्वासघात और धोखाधड़ी की।
सारोली पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच पुलिस सब-इंस्पेक्टर एच.एल. देसाई कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को खींवसर (नागौर) से गिरफ्तार कर लिया है तथा आगे की जांच जारी है।




