
सूरत। व्यापार जगत में नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नियमों को लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में छोटे व्यापारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर मात्र तीन दिन के भीतर बिना वेरिफिकेशन जीएसटी पोर्टल से जीएसटी नंबर जारी कर दिया जाएगा।
पूर्व में जीएसटी नंबर प्राप्त करने में सभी दस्तावेज़ जमा करने के बावजूद अधिक समय लगता था, जिससे व्यापार आरंभ करने में विलंब होता था। नए नियम से छोटे व मध्यम व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
नियम के अनुसार यदि व्यापारी B2C अथवा B2B कारोबार करते हैं तो उनकी मासिक आईटीसी (CGST, SGST, IGST सहित) 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप यदि व्यापारी 5 प्रतिशत की दर से माल बेच रहा है तो वह प्रति माह 50 लाख रुपये तक का कारोबार कर सकेगा। इससे अधिक कारोबार होने पर वह इस स्कीम से बाहर हो जाएगा।
नारायण शर्मा ने बताया कि सरकार की इस पहल से लगभग 90 प्रतिशत व्यापारी लाभान्वित होंगे और नए उद्यमियों के लिए व्यापार शुरू करना सरल व त्वरित हो जाएगा।




