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गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी–2024 अंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहनों पर सरकार ने जारी की गाइडलाइन

सूरत। गुजरात सरकार ने गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी–2024 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न तालुकों को श्रेणियों में वर्गीकृत कर औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गुरुवार, 14 अगस्त 2025 को वलसाड कलेक्टर कार्यालय में गुजरात के उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत ने इस गाइडलाइन की घोषणा की। इस अवसर पर दि सदर्न गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष श्री अशोक जिरावाला, वलसाड के विधायक एवं लोकसभा व्हीप श्री धवल पटेल, विधायक श्री भरत पटेल, के. स्वरूप (IAS) और वलसाड कलेक्टर श्री भव्य वर्मा (IAS) उपस्थित थे।

चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्वरोजगार के लिए कम से कम 20 महिलाओं के समूह को ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को प्रति माह 5,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। गुजरात सरकार का उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना, महिला सशक्तिकरण को मजबूती देना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं सृजित करना है।

चेम्बर के उपाध्यक्ष श्री अशोक जिरावाला ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों के जीआईडीसी नोटिफाइड एरिया में स्थापित होने वाले टेक्सटाइल इकाइयों को भी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिलेगा। गाइडलाइन में कम्पोजिट यूनिट्स को भी शामिल किया गया है जिसमें स्पिनिंग से लेकर फैब्रिक तक की सभी गतिविधियों को कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस उद्योगोन्मुखी घोषणा से टेक्सटाइल उद्योग और अधिक प्रगति करेगा।

उल्लेखनीय है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने लंबे समय से यह मांग की थी कि शहरी क्षेत्रों के जीआईडीसी नोटिफाइड एरिया में स्थापित टेक्सटाइल इकाइयों को भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सरकार द्वारा इसे गाइडलाइन में शामिल करने पर चेम्बर अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी सहित पदाधिकारियों ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल, उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत और राज्य मंत्री श्री हर्षभाई संघवी के प्रति आभार व्यक्त किया।

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