
अहमदाबाद।गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद शहर के एक मामले में राज्यभर की ट्रैफिक व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल शिकायत दर्ज करने या FIR लिखने से कोई असर नहीं होगा, नियमों का पालन जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें उनके वाहन जब्त किए जाएं, ताकि लोग नियम पालन के लिए मजबूर हो सकें।
हाईकोर्ट में खराब सड़कों, ट्रैफिक अव्यवस्था और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और ट्रैफिक विभाग को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमारे निर्देशों के बावजूद लोग खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे में सिर्फ FIR दर्ज करने से बात नहीं बनेगी।
कोर्ट ने अवलोकन में कहा कि अहमदाबाद शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक गंभीर समस्या बन गई है। कोर्ट ने समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दो-तीन साल पहले अधिकारियों ने इस समस्या को दूर करने के दावे किए थे, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं।
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जनवरी से जुलाई के बीच अहमदाबाद में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामलों में जनवरी में 75, फरवरी में 42, मार्च में 329, अप्रैल में 133, मई में 95, जून में 226 और जुलाई के 16 दिनों में ही 329 FIR दर्ज की गई हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब तक कुल 89 हजार चालान जारी किए गए हैं।
सरकारी पक्ष ने यह भी बताया कि ट्रैफिक पुलिस बेहद कठिन परिस्थितियों में काम कर रही है। मेघाणी नगर प्लेन क्रैश और रथयात्रा जैसे आयोजनों के दौरान 40 फीसदी पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहे। बारिश, गर्मी और धूलभरे माहौल में भी पुलिस लगातार सड़क पर सक्रिय रहती है। कोर्ट को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
कोर्ट ने अहमदाबाद के कई क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि साइंस सिटी रोड पर SUV रॉन्ग साइड में दौड़ती हैं। अंकुर क्रॉस रोड से नारणपुरा रोड और जजेज बंगला से पकवान चार रास्ता रोड पर अवैध पार्किंग की गंभीर समस्या है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।