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भागल के वीवर से परिचित शेख परिवार की तिकड़ी ने 53.76 लाख रुपये की ठगी की

मोबाइल और एसेसरीज़ के व्यवसाय में निवेश के बहाने वीवर से लिए 27 क्रेडिट कार्ड; याह्या शेख अफ्रीका फरार

सूरत।भागल पीरछड़ी रोड स्थित अयूब मंज़िल में रहने वाले वीवर अस्फाक अनवर नानाबावा के साथ मोबाइल व एसेसरीज़ के कारोबार में निवेश कराने के नाम पर परिचित याह्या शेख और उसके माता-पिता द्वारा 53.76 लाख रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अस्फाक और उसके परिवारजनों के नाम से कुल 26 क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए और उनसे विभिन्न उपभोक्ताओं के गैस, बिजली और टैक्स बिल भरने के बहाने क्रेडिट कार्ड से रकम निकालकर उसका दुरुपयोग किया। अंततः रकम व पेनल्टी चुकाए बिना याह्या शेख अफ्रीका फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी और पिता ने आर्थिक जिम्मेदारी से इनकार कर दिया।

महिधरपुरा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अस्फाक नानाबावा लूम्स मशीनरी के लेन-देन का कार्य करता है। इसी दौरान उसके परिचित याह्या यूसुफ शेख (निवासी – पानवाला अपार्टमेंट, बड़ी मस्जिद के पीछे, सूरत) ने मोबाइल और एसेसरीज़ के धंधे में 50 लाख रुपये के निवेश की मांग की। अस्फाक द्वारा राशि देने से इनकार करने पर याह्या के पिता यूसुफ शेख और पत्नी सायमा शेख ने अस्फाक के घर पहुंचकर यह प्रस्ताव रखा कि यदि निवेश नहीं कर सकते तो परिवारजनों के क्रेडिट कार्ड दे दो, हम उनके माध्यम से धंधा करेंगे और समय पर सभी राशि भर देंगे, साथ ही विलंब होने पर पेनल्टी भी हम देंगे।

उनकी बातों में विश्वास करते हुए अस्फाक ने कुल 26 क्रेडिट कार्ड याह्या शेख को सौंप दिए। शुरूआत में उसने नियमित भुगतान कर भरोसा कायम किया। इसके बाद ग्राहकों के गैस, बिजली और हाउस टैक्स बिल भरने का कार्य शुरू किया, लेकिन धीरे-धीरे वह इन क्रेडिट कार्ड से प्राप्त राशि का व्यक्तिगत उपयोग करने लगा और 47,76,717 रुपये की रकम अदा नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 6 लाख रुपये से अधिक की पेनल्टी जुड़ गई।

जब अस्फाक ने पूछा तो याह्या ने कहा कि वह फिलहाल आर्थिक तंगी में है, 50 दिनों में सभी बकाया चुका देगा। इस पर अस्फाक ने पेनल्टी की रकम अदा कर दी, लेकिन इसके बाद भी जब शेष 53,76,717 रुपये नहीं चुकाई गई और याह्या अफ्रीका फरार हो गया, तब अस्फाक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मामले में आरोपी याह्या शेख, उसकी पत्नी सायमा शेख और पिता यूसुफ शेख के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 316(2) और 61(2) के तहत महिधरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कर जांच पीएसआई एम.के. राठवा द्वारा की जा रही है।

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