
सूरत। अहमदाबाद के शातिर दलाल हितेश खलवानी के खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मामला आर्थिक अपराध शाखा (इको सेल) डीसीबी पुलिस स्टेशन सूरत में दर्ज किया गया है। अहमदाबाद की ही हीर टेक्सटाइल एजेंसी के दलाल हितेश खलवानी के खिलाफ इससे पूर्व सारोली पुलिस थाने में दो तथा सलाबतपुरा पुलिस थाने में एक प्रकरण दर्ज हो चुका है। टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के प्रयासों से उसे अहमदाबाद के वटवा से गिरफ्तार कर सारोली पुलिस को सौंपा गया था, जहां पहले मामले में तीन दिन की रिमांड के बाद कोर्ट ने उसे लाजपोर जेल भेजा था, वहीं अन्य एक मामले में पुलिस को दो दिन का रिमांड प्राप्त हुआ था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हितेश खलवानी ने कई व्यापारियों के साथ करोड़ों रुपये की ठगी की है।
अब राज टेक्सटाइल मार्केट व मिलेनीयम मार्केट-4 के व्यापारियों ने दलाल हितेश खलवानी तथा अहमदाबाद के दो व्यापारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा, डीसीबी पुलिस स्टेशन सूरत में भारतीय दंड संहिता की धारा 316(5) व 61(2) के अंतर्गत एक संगठित विश्वासघात व धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें आरोप है कि अहमदाबाद के तीनों आरोपियों ने सूरत के व्यापारियों से करोड़ों रुपये मूल्य का कपड़ा माल उधारी में लेकर भुगतान नहीं किया तथा दुकानें बंद कर फरार हो गए।
पुलिस सूत्रों के अनुसार ए-204, सोनल रेसिडेंसी, रेशमा रो हाउस, परवत पाटिया, सूरत निवासी गोपालभाई कैलाशचंद्र राठी (उम्र 28), जो रोनक ट्रेडर्स, सी/7028, राज टेक्सटाइल टावर, महावीर मार्केट के पास, सारोली, सूरत में कपड़े का व्यापार करते हैं, उनका संपर्क लगभग तीन वर्ष पूर्व हीर टेक्सटाइल एजेंसी के दलाल हितेशभाई खूबचंदभाई खलवानी (निवासी डी-104, प्रथम मंज़िल, आत्रेय वैली सोसाइटी, कैलाश रॉयल, नाना चीलोडा, अहमदाबाद) से हुआ था। हितेश ने 60 से 90 दिनों में पेमेंट दिलाने की शर्त पर शॉप नं. 113, पहला मंज़िल, आर.के.टी. मार्केट, पंचकुवा दरवाजा, अहमदाबाद स्थित व्यापारी महेशकुमार टेकचंद गंगवानी, प्रोप्रा. माँ आशापुरा ट्रेडर्स को दिनांक 08.08.2024 से 14.10.2024 के बीच कुल 15,61,127 रुपये तथा सी/229, द्वितीय मंज़िल, सुमेल बिजनेस पार्क-2, वाणिज्य भवन के पीछे, अहमदाबाद स्थित व्यापारी अमित तोलारामभाई गुरनानी, प्रोप्रा. सियाम एंटरप्राइज को दिनांक 30.08.2024 से 14.10.2024 के बीच 5,57,915 रुपये मूल्य का कपड़ा माल सप्लाई करवाया था। दोनों व्यापारियों को मिलाकर कुल 21,19,042 रुपये का कपड़ा उधारी में भेजा गया था।
पेमेंट अवधि पूर्ण होने के बाद जब गोपालभाई ने भुगतान की मांग की, तब हितेश खलवानी ने माँ आशापुरा ट्रेडर्स के नाम से तीन चेक भेजे जो बाउंस हो गए। इसके बाद जब फरियादी द्वारा दोनों व्यापारियों के अहमदाबाद स्थित पते पर संपर्क किया गया, तो उनकी दुकानें बंद पाई गईं एवं हितेश ने भी अपना मोबाइल बंद कर दिया था। इस दौरान मार्केट से जानकारी मिली कि दलाल हितेश खलवानी ने अन्य व्यापारियों के साथ भी इसी प्रकार ठगी की है। जिसमें मिलेनीयम मार्केट-4, सूरत स्थित बंसल एपेरल के संचालक संदीप बंसल से भी 19,26,098 रुपये का कपड़ा माल उधारी पर मंगवाकर ठगी की गई थी।
फरियादी द्वारा जब माँ आशापुरा ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर जांचा गया तो वह रद्द मिला और उसका पता मणि निवास, लिमडापोल, रावपुरा, वडोदरा का पाया गया, जबकि सियाम एंटरप्राइज के जीएसटी नंबर की जांच करने पर वह “पेरी एंटरप्राइज” नाम से रजिस्टर्ड पाया गया। फरियादी के अनुसार आरोपियों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत विश्वास में लेकर उन्हें व्यापार में माल आपूर्ति के लिए तैयार किया और समय पर भुगतान का आश्वासन देते हुए तथा व्यापार में लाभ का लालच दिखाते हुए 21,19,042 रुपये मूल्य का कपड़ा उधारी में खरीदा। साथ ही फरियादी के परिचित व्यापारी संदीपभाई बंसल से भी 19,26,098 रुपये मूल्य का माल लिया गया, परंतु बाद में भुगतान किए बिना सभी आरोपी अपने-अपने ठिकाने से फरार हो गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपीगणों ने आर्थिक लाभ के लिए विश्वासघात एवं धोखाधड़ी की पूर्वनियोजित योजना बनाकर अमल में लाई।
फरियादी के आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच पुलिस इंस्पेक्टर वी.वी. वागड़िया द्वारा की जा रही है।
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